Friday 24 August 2018

कोलकाता उच्च न्यायालय की ममता सरकार को फटकार, ‘सार्वजनिक जगहों पर न हो पशु वध‘


कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पशुओं का वध नहीं हो ! उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसे जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए जिससे अगले साल बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण कानून-१९५० के प्रावधानों पर अमल सुनिश्चित हो !
उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि आगामी वर्ष बकरीद से पूर्व लगातार विज्ञापन प्रकाशित किए जाएं कि सार्वजनिक जगहों पर पशुओं का वध नहीं किया जाए। एक जनहित याचिका पर न्यायालय के पहले के एक आदेश के सिलसिले में राज्य सरकारद्वारा दाखिल एक संशोधन आवेदन पर आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे भट्टाचार्य की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने हैरत जताई कि राज्य सरकार के पास ६८ साल पुराने कानून के प्रावधानों को लागू कराने की मशीनरी नहीं है !
पीठ ने कहा कि किसी ने निश्चित तौर पर अपेक्षा की होगी कि इस समय तक राज्य सरकार के पास एक ऐसी मशीनरी होगी ताकि १९५० के उक्त कानून के प्रावधानों को लागू किया जा सके। कोर्ट ने महाधिवक्ता किशोर दत्ता की ओर से दायर संशोधन आवेदन को मंजूर कर लिया ताकि कानून के प्रावधानों पर इस साल की बजाय अगले साल बकरीद से पहले अमल सुनिश्चित किया जा सके !
स्त्रोत : जागरण

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